सिद्धार्थनगर 

उचित दर विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना शिवनगर डिड़ई में दर्ज हुआ एफआईआर

विक्रेता द्वारा लगभग 39.00 कु० चावल तथा गेहूँ लगभग 27.00 कु0 की कालाबाजारी का है आरोप

सिद्धार्थनगर. पूर्ति निरीक्षक मिठवल द्वारा शिवसुन्दर उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत करही, विकास खण्ड मिठवल तहसील बांसी जनपद सिद्धार्थनगर की दुकान पर पहुँच कर जाँच/सत्यापन किया गया। उचित दर विक्रेता को माह अप्रैल व मई 2024 के सापेक्ष कुल 45.82 कु0 गेंहूँ (लगभग 92 बोरी) तथा 68.73 कु0 चावल (लगभग 137 बोरी) भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त हुआ था परन्तु़ विक्रेता के गोदाम में कुल 59 बोरी चावल तथा 38 बोरी गेहूँ ही उपलब्ध पाया गया अर्थात् विक्रेता के गोदाम में 78 बोरी चावल (लगभग 39.00 कु०) तथा 54 बोरी गेहूँ (लगभग 27.00 कु०) कम खाद्यान्न पाया गया अर्थात विक्रेता द्वारा लगभग 39.00 कु० चावल तथा गेहूँ लगभग 27.00 कु0 की कालाबाजारी कर लिया गया है। जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी पवन अग्रवाल की अनुमति के उपरान्त शिव सुन्दर, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत करही, विकास खण्ड मिठवल, तहसील बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना शिवनगर डिड़ई मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया है।

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